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e Dharti - अपना खाता राजस्थान 2024, जमाबंदी नकल प्रिंट | डाउनलोड @apnakhhata.rajasthan.gov.in

Updated: Nov 15


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e Dharti - अपना खाता राजस्थान 2024, जमाबंदी नकल प्रिंट | डाउनलोड @apnakhhata.rajasthan.gov.in


देश के सभी राज्यों में जमीन से जुड़े रिकॉर्ड, भूलेख, खेसरा, नक्शा, आदि को देखने के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू हो चुके हैं, इसी कड़ी में राजस्थान राज्य सरकार ने भी अपने नागरिकों की सुविधा हेतु अपना खाता और ई-धरती राजस्थान पोर्टल शुरू किया है.


इस पोर्टल की मदद से राज्य के नागरिक ऑनलाइन अपने जमीन का विवरण / ऑनलाइन जमाबंदी नक़ल प्राप्त कर सकते हैं। इस लेख के माध्यम से हम आपको इस पोर्टल से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे.

जमाबंदी नक़ल / खाता प्रतिलिपि देखें


जमाबंदी नक़ल कैसे देखें? - e Dharti - अपना खाता राजस्थान 2024, जमाबंदी नकल प्रिंट | डाउनलोड @apnakhhata.rajasthan.gov.in


  • सर्वप्रथम आपको आधिकारिक वेबसाइट – https://apnakhata.rajasthan.gov.in/ पर जाना होगा।

  • इसके बाद होमपेज पर जिला चुनें के विकल्प पर क्लिक करके अपने जिले का चुनाव करना होगा, जिसमें आप रहते हैं। - e Dharti - अपना खाता राजस्थान 2024, जमाबंदी नकल प्रिंट | डाउनलोड @apnakhhata.rajasthan.gov.in


आपको बता दें कि, राजस्थान राज्य में जिलों की कुल संख्या 33 है, इन्हें 6 विभागों मे विभाजित किया गया है, जो निम्नलिखित हैं:

अजमेर विभाग

अजमेर, नागौर, भीलवाडा, टोंक

भरतपुर विभाग

भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली

बीकानेर विभाग

बीकानेर, गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़

जयपुर विभाग

अलवर, झुंझुनू, जयपुर, सीकर, दौसा

जोधपुर विभाग

बाड़मेर, जालौर, जैसलमेर, जोधपुर, सिरोही, पाली

कोटा विभाग

बाराँ, कोटा, झालावाड़, बूंदी

उदयपुर विभाग

बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर

  • जिले का चुनाव करने के बाद एक नया पेज खुलेगा जिसमे आपको अपने तहसील के भी चुनाव करना होगा।

  • तहसील का चयन करने के करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा, जिसमें आपको अपने गांव का नाम चुनना होगा !

  • गांव का चयन करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा उस फॉर्म में आपको अपनी सभी जानकारी जैसे आवेदक का नाम, पता, आदि दर्ज करना होगा।


उपरोक्त सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आप राजस्थान में जमाबंदी नकल ऑनलाइन देख सकते हैं।

यहाँ आपको जमाबंदी नकल प्राप्त करने के लिए आपको दो विकल्प मिलेंगे – “नकल (सूचनार्थ)” और “ई-हस्ताक्षरित अधिकृत नकल”। यहाँ आप अपनी जरूरत के अनुसार विकल्प का चयन करें.


  • “नकल (सूचनार्थ)” एक सामान्य जमाबंदी नकल है, इसका इस्तेमाल आधिकारिक कार्यों के लिए नहीं किया जा सकता है.

  • “ई-हस्ताक्षरित नकल” को आप सभी प्रकार के कार्यों के के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं.


नामांतरण के लिए आवेदन कैसे करें?


राजस्थान राज्य के जो नागरिक नामांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, वे नीचे दिए गए आसान चरणों का पालन करें-



अब आपके सामने पंजीकरण फॉर्म दिखेगा, यहां आपको मांगी गई सभी जानकारी जैसे आवेदक का नाम, मोबाइल नंबर, पिता का नाम आदि दर्ज करना होगा।


इसके बाद आपको नामांतरण के आवेदन का प्रकार चुनना होगा, इसके सभी प्रकार नीचे तालिका में दर्शाए गए हैं:

नामांतरण आवेदन प्रकार

 आवश्यक दस्तावेज़

विरासत का नामांतरण

*मृत्यु प्रमाण पत्र


*प्रमाणित वारिस सजरा

हकत्याग का नामांतरण

*पंजीकृत हक़त्याग पत्र

बैंक से लिए गये ऋण


का नामांतरण

*पंजीकृत रहन पत्र


*गैर पंजीकृत रहन पत्र

नाबालिग से बालिग


का नामांतरण

*तहसीलदार या उच्चाधिकारी का


नाबालिक से बालिग दर्ज करने का आदेश


*आयु के प्रमाण स्वरूप फोटो पहचान पत्र की प्रति

उपहार का नामांतरण

*पंजीकृत उपहार पत्र

रहनमुक्त (ऋणमुक्त)


का नामांतरण

*मूल रहनमूक्त पत्र

अब आप सभी जानकारी दर्ज के बाद सबमिट के बटन पर क्लिक कर दें।


नामांतरण की स्थिति कैसे देखें?


नामांतरण की स्थिति देखने के लिए आपको सर्वप्रथम राजस्थान भूलेख की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नामांतरण की स्थिति विकल्प पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने पूरी जिलेवार सूची खुल जाएगी।


प्रतिलिपि शुल्क की जानकारी

जमाबंदी नक़ल का नाम

अनुमान

फीस

नकल (सूचनार्थ)


साधारण नकल

N/A

मुफ्त

ई-हस्ताक्षरित जमाबंदी


नकल प्रतिलिपि

10 खसरा नं. के लिए उसके


बाद प्रत्येक अतिरिक्त 10 खसरा नं.


या उसके भाग के लिये

10 रूपए


5 रूपए

नामांतरण

हर एक नामांतरण के लिये

20 रूपए

नक्शा प्रतिलिपि

प्रत्येक 10 खसरा नं. या


उसके भाग के लिये

20 रूपए

भू-नक्शा देखें


राजस्थान के नागरिक अपने जमीन का नक्शा ऑनलाइन देखने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:


उपरोक्त जानकारियां दर्ज करने के बाद आपके सामने एक नक्शा आ जाएगा. अब आपको इस नक़्शे में अपने प्लाट नंबर पर क्लिक करना होगा, क्लिक करने के बाद आपके सामने आपकी जमीन का क्षेत्रफल, मालिक का नाम और खाता संख्या जैसे जानकारी आ जाएगी.


अब आप दिए गए विकल्पों में Nakal और Same Owner Nakal दोनों में से किसी एक पर क्लिक करके भू-नक्शा डाउनलोड कर सकते हैं.


पोर्टल पर उपलब्ध सेवाएँ


इस पोर्टल पर निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध है:

  • जमाबंदी नकल और नामांतरण प्रतिलिपि

  • भू-नक्शा राजस्थान

  • नामान्तरण (Mutation) के आवेदन

  • ई-मित्र लॉग इन

  • राजस्व अधिकारी लॉग इन

  • अपना खाता संपर्क विवरण

  • प्रतिलिपि शुल्क का विवरण

  • भूमि रिकार्ड्स, इत्यादि.


जमाबंदी नक़ल क्या है?


जमाबंदी नकल भूमि से संबंधित एक आधिकारिक रिकॉर्ड है, जिसमें भूमि के विस्तृत विवरण शामिल होते हैं जैसे कि मालिक का नाम, भूमि का प्रकार, इसका आकार, और भूमि के खाता तथा खसरा नंबर। यह दस्तावेज़ भूमि की पूरी जानकारी प्रदान करता है।


राजस्थान में, जमाबंदी नकल दो रूपों में उपलब्ध है: साधारण नकल (सूचनात्मक) और डिजिटल हस्ताक्षर के साथ नकल।


खसरा खतौनी क्या क्या होता है?

भू-नक्शे में कई छोटे टुकड़ो में विशिष्ट नंबर के साथ गांव नक्शा दर्शाया जाता है, इन्ही को हम खसरा कहते हैं, इसके अलावा खतौनी जमीन का एक खाता होता, इसमें जमीन मालिक के सभी जमीन की जानकारी एक खाते में मिल जाती है।💡


अपना खाता राजस्थान पोर्टल डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP) का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे पहले राष्ट्रीय भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम (NLRMP) कहा जाता था। इस कार्यक्रम की शुरुआत 2008 में भारत सरकार ने की थी। इसका मुख्य उद्देश्य भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल और आधुनिक बनाना है, ताकि भूमि दस्तावेजों का एक केंद्रीकृत प्रबंधन प्रणाली बनाई जा सके।


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संपर्क विवरण

राजस्व मण्डल राजस्थान,


टोडरमल मार्ग, सिविल लाईन, अजमेर

Apna Khata Helpline Number


N/A


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