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राजस्थान में बेनामी संपत्ति पर शिकंजा: ज्वाइंट टास्क फोर्स की तैयारी, आयकर विभाग की कड़ी निगरानी

Writer's picture: Nitesh AgarwalNitesh Agarwal

राजस्थान में बेनामी संपत्तियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू होने वाली है। आयकर विभाग और अन्य सरकारी एजेंसियों ने संयुक्त रूप से ज्वाइंट टास्क फोर्स का गठन किया है, जो राज्य में बेनामी लेन-देन पर कड़ी नजर रखेगा। इस पहल का उद्देश्य राजस्थान टेनेंसी एक्ट के दुरुपयोग को रोकना और बड़े कॉरपोरेट हाउस द्वारा की जा रही बेनामी खरीद-फरोख्त को समाप्त करना है।



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जयपुर में बड़ी कार्रवाई: करोड़ों की बेनामी संपत्ति कुर्क


हाल ही में जयपुर के कालवाड़ रोड पर आयकर विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपये की बेनामी संपत्ति को कुर्क किया। इस संपत्ति को चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर खरीदा गया था, लेकिन जांच में इसे बेनामी संपत्ति के रूप में चिह्नित किया गया। इसके अलावा, जयपुर-दिल्ली रोड पर भी इसी तरह का मामला सामने आया, जहां एक और संपत्ति को अटैच कर लिया गया है।


बेनामी संपत्तियों पर अब होगी सख्त कार्रवाई


आयकर विभाग की डीजी रेणु अमिताभ के अनुसार, आने वाले दिनों में बेनामी संपत्तियों पर और भी बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। विभाग ने राजस्थान की जांच एजेंसियों के साथ मिलकर एक ज्वाइंट टास्क फोर्स तैयार की है, जिसकी पहली बैठक जल्द आयोजित की जाएगी। इस टास्क फोर्स के जरिए बड़े प्रॉपर्टी सौदों पर नजर रखी जाएगी और संदेहास्पद लेन-देन की जांच होगी।


राजस्थान टेनेंसी एक्ट: बेनामी संपत्तियों की जड़


राजस्थान में टेनेन्सी एक्ट के तहत अनुसूचित जाति (SC) एवं अनुसूचित जनजाति (ST) के लोगों की जमीन को केवल उन्हीं समुदायों के लोग खरीद सकते हैं। लेकिन, इस कानून का दुरुपयोग करते हुए कई बड़े डेवलपर और व्यापारी एससी/एसटी के नाम पर बेनामी संपत्तियां खरीदकर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं।

  • जयपुर-दिल्ली रोड पर एससी-एसटी के नाम पर 28 करोड़ रुपये की भूमि अटैच की गई।

  • कालवाड़ रोड, धानक्या में भी 7 करोड़ रुपये की बेनामी संपत्ति की खरीदारी सामने आई।

  • जांच में पता चला कि इस भूमि की खरीदार मुंबई की एक लिस्टेड कंपनी थी।


बड़े कॉरपोरेट हाउस भी कर रहे हैं बेनामी सौदे


जांच में यह भी सामने आया कि कुछ बड़े कॉरपोरेट हाउस भी एससी-एसटी के नाम पर बेनामी संपत्तियां खरीद रहे हैं। इसका मकसद कम कीमत पर भूमि खरीदकर भारी मुनाफा कमाना है। इसीलिए, अब सरकार ने बेनामी संपत्ति कानून को सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया है।


तीन साल के प्रॉपर्टी सौदों का बनेगा इंडेक्स कार्ड


बेनामी सौदों पर नजर रखने के लिए आयकर विभाग 'प्रॉपर्टी इंडेक्स कार्ड' तैयार कर रहा है, जिसमें पिछले तीन वर्षों में हुए सभी प्रमुख प्रॉपर्टी लेन-देन का रिकॉर्ड होगा। इसका उद्देश्य बड़े रियल एस्टेट लेन-देन की निगरानी करना और बेनामी संपत्तियों को ट्रैक करना है।


बेनामी संपत्ति की जांच कैसे करें? Zonamap रिपोर्ट टूल का उपयोग करें


अगर आप किसी संपत्ति की वैधता की जांच करना चाहते हैं, तो Report.Zonamap.in टूल का उपयोग करें। यह टूल संपत्ति स्वामित्व, मूल्यांकन और कानूनी स्थिति के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करता है।


Zonamap रिपोर्ट टूल के लाभ:

  • भूमि स्वामित्व और दस्तावेजों की जांच।

  • बेनामी संपत्ति की पहचान करने में सहायता।

  • डीएलसी दरों और संपत्ति बाजार मूल्य का विश्लेषण।

  • संपत्ति विवादों और कानूनी समस्याओं से बचाव।


निष्कर्ष: राजस्थान में बेनामी संपत्तियों पर कड़ी निगरानी


राजस्थान में बेनामी संपत्तियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी हो रही है। ज्वाइंट टास्क फोर्स, प्रॉपर्टी इंडेक्स कार्ड और सख्त कानूनी प्रावधानोंके जरिए अब बेनामी संपत्ति सौदों पर पूरी निगरानी रखी जाएगी। अगर आप भी संपत्ति खरीदने या निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो Zonamap रिपोर्ट टूल का उपयोग करें और अपने निवेश को सुरक्षित बनाएं।


अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)


1. राजस्थान में बेनामी संपत्तियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है? राजस्थान में आयकर विभाग और अन्य सरकारी एजेंसियों ने मिलकर ज्वाइंट टास्क फोर्स बनाई है, जो बेनामी संपत्तियों की निगरानी कर रही है।


2. राजस्थान टेनेंसी एक्ट का दुरुपयोग कैसे हो रहा है? बड़े कारोबारी और डेवलपर एससी-एसटी समुदाय के नाम पर जमीन खरीदकर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं, जो टेनेन्सी एक्ट के खिलाफ है।


3. बेनामी संपत्ति की पहचान कैसे करें? आप Report.Zonamap.in का उपयोग करके भूमि स्वामित्व और कानूनी स्थिति की जांच कर सकते हैं


4. प्रॉपर्टी इंडेक्स कार्ड क्या है? यह आयकर विभाग द्वारा तैयार किया गया डेटा बैंक है, जिसमें पिछले तीन वर्षों में हुए सभी प्रमुख प्रॉपर्टी सौदों का रिकॉर्ड रहेगा।


5. क्या बेनामी संपत्ति पर छूट मिल सकती है? अगर कोई पीड़ित व्यक्ति आगे आकर शिकायत दर्ज कराता है, तो उसे धारा 55ए के तहत सजा से राहत (इम्युनिटी) मिल सकती है।


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